एशियाई क्रिकेटपाकिस्तान: निर्यात विकास कोष का पैसा अब सरकारी प्रतिभूतियों में, ECC ने दी मंजूरी — पर कोष का राजस्व आधार दस महीने से खाली

पाकिस्तान: निर्यात विकास कोष का पैसा अब सरकारी प्रतिभूतियों में, ECC ने दी मंजूरी — पर कोष का राजस्व आधार दस महीने से खाली

पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने निर्यात विकास कोष (EDF) का धन सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित कर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की मंजूरी दी है। यह कदम निर्यात विकास उपकर (EDS) के एक दिसंबर 2025 से निलंबन के बाद उठाया गया, जिससे कोष की प्रमुख आय पंक्ति समाप्त हो गई थी। निवेश के लिए केवल दो विकल्प बताए गए हैं: फिक्स्ड-इनकम सरकारी प्रतिभूतियाँ या NBP का ब्याज-अर्जक खाता। वित्त मंत्रालय ने PFMA 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी अनिवार्य बताई। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में कोष का आकार, खोई आय, अपेक्षित प्रतिफल या निवेश अवधि की कोई संख्या नहीं दी गई, जिससे 'वित्तीय स्थिरता' का दावा बिना आंकिक आधार का रह जाता है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee – ECC) ने निर्यात विकास कोष (Export Development Fund – EDF) के बैलेंस को सरकारी यानी ट्रेजरी खाते से निकालकर एक वाणिज्यिक बैंक के खाते में रखने और वहां से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही वह रास्ता खुल गया है जिससे कोष अपनी सूखती आय के लिए वैकल्पिक स्रोत बना सकेगा। लेकिन जिस प्रस्ताव पर यह फैसला हुआ, उसमें कोष का आकार, खोई हुई आय, अपेक्षित प्रतिफल, निवेश की अवधि या जोखिम की कोई संख्या नहीं दी गई है। यानी अनुमति मिल गई है, पर उस अनुमति की आर्थिक तर्कसंगतता को परखने का कोई सार्वजनिक आधार नहीं बना है। मंजूरी का दायरा सीमित और साफ है। ECC ने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे स्वीकृति दी, जिससे निवेश का रास्ता खुला। धन को सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से स्थानांतरित कर वाणिज्यिक बैंक के खाते में रखा जाना है, और वहां से केवल दो तरह के लक्ष्य बताए गए हैं – फिक्स्ड-इनकम सरकारी प्रतिभूतियां, अथवा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान (NBP) का ब्याज-अर्जक खाता। इसके अलावा कोई निवेश साधन, कोई विविधीकरण नियम, कोई अवधि-सीमा, कोई जोखिम-सीमा और कोई बेंचमार्क निर्धारित नहीं किया गया। सार्वजनिक धन के लिए यह असामान्य रूप से खुला मैंडेट है। कोष की मुसीबत की जड़ उसकी आय पंक्ति में है। निर्यात विकास उपकर (Export Development Surcharge – EDS) एक दिसंबर 2026 से निलंबित कर दिया गया था, और यह कदम SRO/2335(I)/2026 के जरिए लागू हुआ। इसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्यसमूह की सिफारिश और प्रधानमंत्री का निर्देश था। सरकारी तर्क यह था कि उपकर हटने से निर्यातकों के लिए कारोबार करने की लागत घटेगी। तर्क अपनी जगह ठीक है, पर इसका दूसरा पक्ष यह है कि कोष की प्रमुख और नियमित आय पंक्ति कानूनी तौर पर हटा दी गई – और उसकी जगह कोई स्वीकृत विकल्प उसी समय नहीं दिया गया। यहीं समय-रेखा में सबसे चुभने वाला तथ्य सामने आता है। उपकर एक दिसंबर 2026 से बंद हुआ, जबकि वाणिज्य मंत्रालय का वह सारांश, जिसमें वैकल्पिक आय मार्ग मांगा गया, छह अक्टूबर 2026 का है। यानी करीब दस महीने तक कोष अपने राजस्व आधार से कटा रहा और उसके पास कोई मंजूरशुदा विकल्प नहीं था। इस अवधि में कोष न तो नई आय अर्जित कर सकता था और न ही अपने मौजूदा संसाधनों को उस तरह रख सकता था जिससे मूल्य बना रहे। एक अलग तकनीकी चेतावनी भी दर्ज करनी जरूरी है: अगर यह तारीख वास्तव में अक्टूबर 2026 की है, तो पूरा क्रम उलट जाता है और प्रस्ताव उस निर्णय से पहले का हो जाता है जिसका वह जवाब है। इसलिए मूल दस्तावेज से तारीख की पुष्टि किए बिना इसे दिनांकित नीतिगत रिकॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संस्थागत क्रम अपेक्षाकृत साफ है। कोष के कानून, EDF अधिनियम, में संशोधन किया गया और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरी हुई। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को संघीय सरकार की अधिसूचना के जरिए बोर्ड के नए सदस्य नियुक्त किए गए। बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में यह मामला उठा, और बोर्ड ने स्वयं धन के स्थानांतरण और निवेश के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस क्रम में एक संकेत छिपा है: बोर्ड का पुनर्गठन और निवेश की मांग के बीच का अंतराल इत्तेफाक से कम लगता है। फरवरी 2026 में नियुक्त बोर्ड का अप्रैल में निवेश अधिकार मांगना इस बात से मेल खाता है कि बोर्ड को विरासत में मिले जनादेश की रक्षा करने के बजाय एक शोधनक्षमता का सवाल हल करने के लिए बैठाया गया था। इस पूरे मामले में वित्त मंत्रालय की भूमिका निर्णायक है, और उसे गलत तरीके से अड़ंगे के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को रोका नहीं; उसने निवेश का समर्थन किया। लेकिन साथ में एक कानूनी शर्त लगाई: चूंकि धन सरकारी खाते से निकलकर वाणिज्यिक बैंक में जा रहा है, इसलिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम 2026 (PFMA 2026) की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने अनुरोध को ECC के जरिए भेजा और ECC ने उसे मंजूर कर दिया। प्रक्रिया के लिहाज से यह सही क्रम है: नियंत्रण को स्थानांतरण से पहले पहचाना गया, और मंजूरी का तय चैनल इस्तेमाल किया गया, उसे बायपास नहीं किया गया। पर इससे कोष की संरचनात्मक कमजोरी नहीं छिपनी चाहिए। EDF सार्वजनिक खाते में रखा जाने वाला गैर-व्ययशील (non-lapsable) कोष है, यानी उसका बैलेंस वित्त वर्ष के अंत में समाप्त नहीं होता। यह उसकी ताकत है। लेकिन अपने ही धन की जगह बदलने का अधिकार उसे नहीं है – उसे अनुरोध करना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है, और दूसरे विभागों की गति का इंतजार करना पड़ता है। कानून और बोर्ड के स्तर पर उसका रूप मजबूत हुआ है, जबकि उपकर के जाने से उसका सार कमजोर हुआ है। औपचारिक रूप से यह सुधार है, और वास्तविक रूप से यह क्षरण भी है। अब वह पहलू जो पूरी रिपोर्ट की सबसे बड़ी कमी है: कोष की वित्तीय स्थिरता पर बात करते हुए रिपोर्ट में एक भी रकम नहीं दी गई। कोष का कुल आकार क्या है, उपकर से सालाना कितनी आय होती थी, कितना राजस्व छोड़ा गया, सरकारी प्रतिभूतियों पर कितना प्रतिफल मिलेगा, निवेश कितने साल के लिए होगा, अपेक्षित वार्षिक आय कितनी निकलेगी – इनमें से कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। दस्तावेज में जो अंक हैं, वे तारीखें और कानूनी संदर्भ हैं: एक दिसंबर 2026, SRO/2335(I)/2026, 26 जनवरी 2026, 17 फरवरी 2026, छह अक्टूबर 2026, बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकें, और धारा 23(2)। यानी दावा है कि वैकल्पिक आय स्रोत जरूरी है ताकि कोष की स्थिरता बनी रहे – और इस दावे के समर्थन में शून्य आंकड़े हैं। आंकड़ों के बिना भी एक बात तर्क से कही जा सकती है। उपकर निर्यात मूल्य पर लगने वाला प्रवाह शुल्क है, जबकि निवेश आय मूलधन पर मिलने वाला प्रतिफल है। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रतिफल सालाना एक अंक की प्रतिशत दर में होता है। इसलिए अगर धन का पूरा भंडार भी सरकारी प्रतिभूतियों में लगा दिया जाए, तो भी ब्याज आय उपकर से मिलने वाली आय का पूरा विकल्प बन पाएगी – ऐसा मानना मुश्किल है। खुद दस्तावेज इस बात को स्वीकार करता दिखता है: वह संसाधन क्षमता बहाल करने की बात नहीं करता, केवल स्थिरता बनाए रखने की बात करता है। जो अभिव्यक्ति ही समझौते का संकेत दे रही हो, उसे उपलब्धि के रूप में पेश करना ठीक नहीं। इस लेन-देन में एक और बारीकी है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी धन को सार्वजनिक खाते से निकालकर वाणिज्यिक बैंक में रखा जा रहा है, ताकि उसी सरकार के कागजात खरीदे जा सकें। यानी सरकार अपना ही पैसा, एक बिचौलिए के जरिए, दोबारा उधार ले रही है – और उस बिचौलिए का मार्जिन चुका रही है। EDF की अपनी बही में यह लाभ दिखेगा, क्योंकि उसे प्रतिफल मिलेगा। लेकिन समग्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिहाज से शुद्ध लाभ काफी कम होगा, और बिचौलिए की लागत तथा कर-व्यवहार जोड़ने पर वह शून्य या नकारात्मक भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसे नई आय कहा जा रहा है, उसका एक हिस्सा वास्तव में मूल्य का पुनर्वर्गीकरण है, सृजन नहीं। इसके साथ एक दीर्घकालिक जोखिम जुड़ता है जिसे मिशन ड्रिफ्ट कहना ठीक होगा। जो संस्था निर्यात विकास के लिए बनी थी, वह अब सरकारी प्रतिभूतियों की धारक बन रही है। दस्तावेज में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अर्जित आय का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से निर्यात से जुड़े कामों पर ही होगा। प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ नियम-संगत है, पर मिशन के हिसाब से यह दिशा बदलाव है, और उसे छिपाया नहीं जाना चाहिए। शासन के स्तर पर कुछ खामियां साफ दिखती हैं। जिस कोष को वाणिज्यिक बैंक में संपत्ति रखने की अनुमति मिल रही है, उसके लिए ऑडिट की कोई रेखा नहीं बताई गई है – न महालेखा परीक्षक के ऑडिट का जिक्र है, न सार्वजनिक लेखा समिति की जांच का, न ECC या वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टिंग का। यह कहना सही नहीं होगा कि ये चीजें मौजूद ही नहीं; दस्तावेज में उनका उल्लेख भर नहीं है। परंतु नए अधिकार मिलने के साथ रिपोर्टिंग का दायित्व स्पष्ट किया जाना चाहिए था। इसके अलावा यह भी तय नहीं है कि अगर उपकर बहाल हो जाए या कोष को भंग किया जाए तो निवेशित धन का क्या होगा। सार्वजनिक कोषों में तरलता का यह सवाल हमेशा बना रहता है, और यहां उसका कोई जवाब नहीं है। इस फैसले को तीन परिदृश्यों में पढ़ा जा सकता है। सबसे खराब स्थिति में धन स्थानांतरित होगा, बिना प्रकाशित मैंडेट के निवेश होगा, रिपोर्टिंग की कोई स्पष्ट रेखा नहीं होगी, और बाद में नीति बदलने पर धन प्रतिकूल भाव पर निकालना पड़ेगा या गैर-जनादेश वाले कामों में खप जाएगा – और भीतर की बही में आय दिखती रहेगी जबकि विकास क्षमता घटती जाएगी। आधारभूत परिदृश्य में स्थानांतरण होगा, राशि सरकारी कागजात या NBP खाते में जाएगी, मामूली निवेश आय उपकर की खोई आय का आंशिक भरपाई करेगी, और कोष घटे हुए स्तर पर काम करता रहेगा – प्रक्रिया सही, सार पारदर्शी नहीं। सबसे अच्छी स्थिति में निवेश आय कोष की वित्तीय स्थिति को स्थिर करेगी, संशोधित कानून और नया बोर्ड एक टिकाऊ ढांचा देंगे, और यह मॉडल उन अन्य गैर-व्ययशील सार्वजनिक कोषों पर लागू होगा जो सार्वजनिक खाते में बेकार पड़े हैं – यह सचमुच सार्वजनिक वित्त का आधुनिकीकरण होगा। अंत में, जो सबसे व्यावहारिक बात है। मंजूरी मिल जाना प्रक्रिया का अंत नहीं, शुरुआत है। जब तक कोष का आकार, उपकर से हुई खोई आय, निवेश पर अपेक्षित प्रतिफल, मैंडेट की सीमाएं, ऑडिट और रिपोर्टिंग की व्यवस्था और उपकर बहाल होने की स्थिति में निकासी का नियम सार्वजनिक नहीं होता, तब तक 'स्थिरता' का दावा एक दावा ही रहेगा – सिद्ध तथ्य नहीं। निर्यातकों के लिए उपकर का हटना राहत है, यह मान लेना ठीक है। लेकिन जिस संस्था को उनके विकास के लिए बनाया गया था, उसकी वित्तीय रीढ़ उसी निर्णय में कमजोर पड़ी है। उसकी भरपाई की गई है या नहीं, यह जानने के लिए पहले संख्याएं सामने आनी चाहिए।

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